बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं – पूरी जानकारी (2025)
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। इसकी आवश्यकता कई सरकारी योजनाओं, स्कूल/कॉलेज में एडमिशन, नौकरी, और पासपोर्ट आवेदन जैसी जगहों पर होती है।
इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बिहार का निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड,निवार्चन पहचान पत्र
ड्राईविंग लाइंसेंस
पैन कार्ड
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
सर्विस पहचान पत्र (केंद्र सरकार राज्य सार्वजनिक)
पासबुक (फोटो सहित बैंक डाकघर द्वारा जारी)
स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी है)
स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी)
पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
सरकारी पहचान पत्र (सांसद विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी, इनमें से कोई एकसंपर्क विवरण: मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
🖥 बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? (ऑनलाइन प्रक्रिया)
चरण 1: Bihar RTPS Portal पर जाएं
वेबसाइट खोलें: https://serviceonline.bihar.gov.in/
होमपेज पर “Apply Online” या “RTPS Services” पर क्लिक करें।
चरण 2: नया आवेदन भरें
“Issuance of Domicile Certificate” (निवास प्रमाण पत्र जारी करना) विकल्प चुनें।
मांगी गई जानकारी भरें जैसे कि नाम, पता, जिला, मोबाइल नंबर आदि।
सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (PDF या JPEG फॉर्मेट में)।
चरण 3: आवेदन सबमिट करें
फॉर्म भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
आपको एक प्रमाण पत्र संख्या/ Reference ID मिलेगा जिससे आप आवेदन की स्थिति (Status) चेक कर सकते हैं।
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⏳ कितने दिनों में मिलेगा प्रमाण पत्र?
आम तौर पर 7 से 10 कार्यदिवस में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। आप उसी पोर्टल पर लॉगिन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
📱 मोबाइल से भी कर सकते हैं आवेदन
बिहार सरकार की RTPS मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, जिससे आप मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं।
🆓 क्या शुल्क लगता है?
सरकारी शुल्क: ₹0 (फ्री सेवा)
अगर आप CSC या किसी एजेंसी से आवेदन करवाते हैं, तो वो सेवा शुल्क ले सकते हैं (₹20-₹50 के बीच)।
📝 निवास प्रमाण पत्र की वैधता
आम तौर पर निवास प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल होती है।
कुछ संस्थानों में आवेदन की तारीख से 6 महीने तक ही मान्य होता है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्र. 1: क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, आप प्रखंड कार्यालय (RTPS Counter), जन सुविधा केंद्र या CSC से भी आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 2: आधार कार्ड जरूरी है क्या?
जी हाँ, पहचान और निवास का प्रमाण होने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
प्र. 3: डाउनलोड कैसे करें प्रमाण पत्र?
RTPS पोर्टल पर “Track Application Status” में जाकर Ref ID डालकर प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
निष्कर्ष
बिहार में निवास प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। RTPS पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है।
अगर आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें, तो बिना किसी दिक्कत के अपना निवास प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकते हैं।